रांची, मार्च 31 -- रांची। चेक बाउंस से जुड़े एक अहम मामले में न्यायायुक्त एके मिश्रा न.-1 की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। शिकायतकर्ता विशाल शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनके रिश्तेदार शुभम कुमार ने पटना में जमीन खरीदने के नाम पर करीब 93.95 लाख रुपए लिया था। आंशिक भुगतान के लिए 38.65 लाख रुपए का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया था। बरी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने अपील दाखिल की। सुनवाई के दौरान अपील में अदालत ने पाया कि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर और उसका बाउंस होना साबित है, जिससे वैध देनदारी की कानूनी धारणा बनती है। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 49.08 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा नहीं देने...
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