जमशेदपुर, मई 1 -- जमशेदपुर। चेक बाउंस के मामले में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जुगसलाई निवासी जफर आलम के खिलाफ सिद्ध हो गया। इससे एक वर्ष की सजा और 1 लाख 90 हजार जुर्माना का आदेश अदालत से हुआ है। जफर आलम के खिलाफ मुकेश शर्मा ने शिकायतवाद दायर किया था। अधिवक्ता के अनुसार, जफर आलम मुकेश शर्मा के यहां चालक की तनौकरी करता था। पिता के इलाज के नाम पर कर्ज लिया था। वहीं, 1 लाख 35 हजार रुपये का चेक जफर आलत ने मुकेश शर्मा को दिया था, लेकिन चेक बैंक में बाउंस होने पर मुकेश शर्मा ने अदालत में शिकायतवाद की अर्जी दी थी। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस केस में जुगसलाई के जफर को हुई सजा
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.