जमशेदपुर, अप्रैल 30 -- जमशेदपुर। चेक बाउंस के मामले में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से जुगसलाई निवासी जफर आलम के खिलाफ सिद्ध हो गया इसे अदालत से 1 लाख 90 हजार जुर्माना समेत 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जफर आलम के खिलाफ मुकेश शर्मा की ओर से शिकायतवाद दायर किया था। अधिवक्ता के अनुसार जफर आलम मुकेश शर्मा के यहां चालक की नौकरी करता था और पिता की इलाज के नाम पर एक लाख 35 हजार रुपए ली थी। जफर आलम द्वारा चेक बैंक में बाउंस होने पर मुकेश शर्मा ने अदालत में अर्जी दी थी। यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने चेक बाउंस के केस में चिपकाया इश्तेहार
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