लातेहार, नवम्बर 14 -- लातेहार, प्रतिनिधि। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी मंजू देवी को 1 वर्ष की कारावास एवं 10 लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार अताउल रहमान से जमीन खरीद बिक्री के नाम पर मंजू देवी व उसके पुत्र आदित्य सोनी ने चेक के माध्यम से 3 लाख 50 हजार तथा नगद 5 लाख 50 हजार रुपये लिए थे। लेकिन मंजू देवी ने जमीन की बिक्री नहीं की जिसके एवज में अताउल रहमान को 9 लाख रुपए का चेक दे दिया। अताउल चेक लेकर बैंक गया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद अताउल रहमान ने न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनाई गई।
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