रांची, जुलाई 9 -- रांची। अपर न्यायायुक्त-18 कुलदीप की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्ध राजेश गुप्ता की अपील में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने दायर याचिका स्वीकार करते हुए तीन प्रमाणित न्यायिक अभिलेखों को अपीलीय रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का आदेश दिया। मामला शिकायत वाद संख्या 837/2015 से जुड़ा है। अपीलकर्ता का कहना था कि शिकायतकर्ता ने 16 लाख रुपये के एक ही लेन-देन को अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग उद्देश्य का बताते हुए विरोधाभासी दावा किया है।

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