आगरा, नवम्बर 10 -- चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित मोहित कत्याल पार्टनर कल्याल इंडस्ट्रीज को दोषी पाते हुए अतिरिक्त न्यायालय संख्या द्वितीय के पीठासीन अधिकारी रामदयाल ने एक वर्ष का कारावास और 17.50 लाख रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 16 लाख बतौर प्रतिकर वादी को और 1.5 लाख राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश दिए। वादी अनूप अग्रवाल प्रोपराइटर एरिज मिनरल्स एंड केमिकल सिकंदरा ने वर्ष 2018 में अधिवक्ता संजीव अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर बताया था कि वादी की फर्म मिनरल्स एवं केमिकल का कारोबार करती है। आरोपित की फर्म द्वारा विभिन्न तारीखों पर वादी की फर्म से मिनरल्स एवं केमिकल उधार लिए। आरोपित की फर्म पर 35,79,225 रुपये का बकाया हो जाने पर वादी ने तगादा किया। आरोपी ने वर्ष 2018 में 1...
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