आगरा, फरवरी 25 -- चेक डिसऑनर के आरोपित मलखान सिंह निवासी थाना न्यू आगरा को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने उसे छह माह के कारावास और 2.40 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 2.30 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को और 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। वादी रमेश चंद निवासी नगला पदी ने मुकदमा दायर किया था। आरोप लगाया था कि विपक्षी ने वादी से वर्ष 2018 में दो लाख रुपये उधार लिए थे। तगादे पर सितंबर 2018 को उसे दो लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।

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