आगरा, मई 13 -- आठ लाख रुपये के चेक डिसऑनर के आरोपित प्रमोद कुमार निवासी रकाबगंज को अदालत ने तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आतिफ सिद्दकी ने आरोपित को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। वादी शिवनाथ सिंह निवासी न्यू जनता कॉलोनी आगरा कैंट ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि विपक्षी ने जरूरत पड़ने पर वादी से दो फरवरी 25 को आठ लाख रुपये उधार लिए थे। विपक्षी ने छह माह में पैसा वापस करने का वादा किया था। तगादा करने पर विपक्षी ने वादी को चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।

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