नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 'चुनाव व्यय सुरक्षा' तंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर भारत के निर्वाचन आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में चुनाव जीतने के महज कुछ दिन बाद ही बिना ठोस कारण बताए अपनी मर्जी से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के अलावा तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु के उन विधायकों (जिन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मद्रास...