चुनाव नतीजे आने के बाद एक काम नहीं कर सकेंगे DUSU उम्मीदवार, हाई कोर्ट ने लगा दी रोक
नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ) चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को एक झटका देते हुए इन चुनावों के नतीजे आने के बाद किसी भी तरह के विजयी जुलूस को निकालने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि यह रोक सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल के अंदर भी लागू होगी। कोर्ट ने ऐसा होने से रोकने की जिम्मेदारी पुलिस को दी और कहा कि इस रोक का किसी भी तरह से उल्लंघन अवमानना माना जाएगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने चुनाव कैंपेन में काफिले के कथित इस्तेमाल और दूसरे उल्लंघनों पर कड़ी आपत्ति जताई और सवाल किया कि बड़ी पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद ऐसी गतिविधियों की इजाजत कैसे दी गई। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने परिसर में मौजूद सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिय...
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