नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को चुनाव खर्च के लिए एक तंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर भारत के निर्वाचन आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में चुनाव जीतने के महज कुछ दिन बाद ही बिना ठोस कारण बताए अपनी मर्जी से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के अलावा तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु के उन विधायकों (जिन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। यह भी पढ़ें- चुनाव व्यव सुरक्षा तंत्र बनाने की मांग पर ईसी को नोटिस शीर्ष अदाल...