पणजी, अगस्त 27 -- बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने कहा है कि कोई भी सरकार चुनाव कराने के लिए अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तारीख नहीं चुन सकती। कोर्ट ने यह टिप्पणी गोवा में 11 नगर परिषदों के लंबित चुनावों को लेकर की। साथ ही अदालत ने इन चुनावों को पूरा कराने के लिए सख्त समयसीमा भी तय की है। जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस हितेन वेणुगावकर की पीठ ने यह टिप्पणी गोवा म्यूनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 की वैधता बरकरार रखते हुए की।चुनाव टालने के लिए नए कानूनी प्रावधान का सहारा नहीं ले सकती सरकार अदालत ने कहा कि नए वैधानिक प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल नगर निकाय चुनावों को लंबे समय तक टालने के आधार के तौर पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जिस चुनाव की अवधि संविधान में तय है, उसकी तारीख अपनी राजनीतिक सुविधा के मु...