नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव यानी सुधारातम्क याचिका दाखिल कर 'मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता पर 23 सितंबर को पारित बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने 23 सितंबर को अपने बंटे हुए फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया था। अब मूल याचिकाकर्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता जया ठाकुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुधारातम्क याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका मीडिया रिपोर्टों में किए गए उन दावों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा- जो उस पीठ का हिस्सा थे जिसने बंटा हुआ फैस...