नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को चुनावों में EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई ने अपनी इस याचिका में उच्च न्यायालय से केवल मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने का निर्देश देने का आग्रह किया था। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को मानने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से चुनाव में मतदान को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश देने की मांग की थी, जिनमें VVPAT युक्त EVM पर प्रतिबंध, केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने, चुनाव नियम 1961 में हुए संशोधन को अमान्य करने और चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को रद्द करने जैसे निर्देश शामिल थे। चीफ जस्टिस देवेंद्...
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