चुनावी रंजिश में हत्या में पूर्व प्रधान के पति समेत सात को आजीवन कारावास
मुजफ्फर नगर, सितम्बर 27 -- मुजफ्फरनगर। चुनावी रंजिश में हत्या और जानलेवा हमले के मामले में पूर्व प्रधान के पति समेत सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.87 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। एक आरोपी गन्ना सोसायटी के पूर्व चेयरमैन की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अर्थदंड की धनराशि में से 25 प्रतिशत मृतक के उत्तराधिकारी व 25 प्रतिशत घायलों को देने के आदेश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी अरुण कुमार जावला व अधिवक्ता अनोद बालियान ने बताया कि भोपा क्षेत्र के गांव धीराहेड़ी निवासी जसवीर के परिवार के वेदपाल की पत्नी हरवीरी और महमूदपुर माजरा के बसंत की पत्नी ने पंचायत चुनाव लड़ा था, जिसमें हरवीरी हार गई थी। हरवीरी का स...
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