मुजफ्फर नगर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरनगर प्रधानी के चुनाव की रंजिश में किसान की हत्या करने वाले दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर कोर्ट में 6 जुलाई को सुनवाई होगी।तितावी थाना क्षेत्र के गांव मांडी निवासी प्रदीप ने 24 अगस्त 2010 को तितावी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने खेत पर ईंख बांध रहा था। दूसरी तरफ उसके पिता राजबीर सिंह काम कर रहे थे। अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा। उसके पिता का गोली लगा शव मौके पड़ा मिला। यह भी पढ़ें- नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के अधिवक्ता पिता इंद्र देव की हत्या में 3 कातिल दोषी करार, 7 होगी सजा पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की जांच में गांव के ही सहदेव उर्फ पप्पू व प्रमोद के नाम...