कानपुर, मई 1 -- कानपुर देहात, संवाददाता। मंगलपुर थाना क्षेत्र के हवासपुर के पास वर्ष 2023 में चीनी लदा ट्रक लूटने के मामले में एक आरोपित की पत्रावली अलग कर हो रही सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने आरेापित पर दोष सिद्ध होने के बाद उसको सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि नारायणधाम सर्कुलर रोड हरदोई निवासी ट्रक चालक इंद्र नारायण अपने पुत्र योंगेद्र शंकर के साथ एक अगस्त 2013 को ट्रक में चीनी लादकर हरदोई से उरई जा रहा था। यह भी पढ़ें- रास्ता रोककर ट्राला चालक से मारपीट और लूटपाट सिकंदरा-बिल्हौर मार्ग पर मंगलपुर थाना क्षेत्र के हवासपुर के पास बोलेरो सवार बदमाशों ने रात ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.