नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो के खिलाफ धनशोधन केस में आरोपी चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग को एक महीने का समय दिया। उन्हें अपने देश के वाणिज्य दूतावास से संपर्क करके इस बात की गारंटी देनी होगी कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस आएंगे। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ कुआंग की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने चीनी नागरिक की ओर से पेश वकील से कहा कि हमें बस इस बात की गारंटी चाहिए कि आप वापस आएंगे। आप अपने वाणिज्य दूतावास से मदद क्यों नहीं मांगते और वैसी ही गारंटी क्यों नहीं दिलवाते जैसी उन्होंने दूसरे मामले में दी थी? क...