चीनी नागरिक को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, अगस्त 10 -- -छह माह में ट्रायल पूरा करने का आदेश नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पहचान के दस्तावेजों में धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप में नोएडा से गिरफ्तार चीनी नागरिक लियू फेंगफेई को जमानत से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत पर बल देते हुए निचली अदातल को छह माह में ट्रायल पूरा करने को कहा है।
मामले का विवरण जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आरोपी फेंगफेई की उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसमें उसने मानवीय आधार पर अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए कुछ समय के लिए चीन जाने की अनुमति मांगि थी। फेंगफेई की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल का परिवार एक असाधारण चिकित्सा आपातकाल का सामना कर रहा है क्योंकि उनकी मां गंभीर बीमारी से बीमार...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.