मुरादाबाद, सितम्बर 5 -- चीनी की जमाखोरी करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत चीनी के स्टॉक की सीमा निर्धारित करते हुए चीनी मिलों, डीलरों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि कोई भी चीनी स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक नहीं रख सकेगा। किसी भी समय 4000 क्विंटल यानी 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सभी चीनी डीलरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। डीलरों को अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक की घोषणा हर शुक्रवार करनी होगी।

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