कन्नौज, अगस्त 24 -- कन्नौज। चीनी की जमाखोरी और कृत्रिम अभाव रोकने के लिए प्रशासन ने थोक विक्रेताओं पर शिकंजा कस दिया है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने निर्देश दिए कि एक अगस्त से 30 नवंबर तक कोई डीलर 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 30 दिन तक ही भंडारण की अनुमति होगी। जिले के 12 थोक विक्रेताओं को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। स्टॉक की जानकारी प्रत्येक शुक्रवार को अपडेट करनी होगी। जिला पूर्ति अधिकारी को गोदामों के नियमित और आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोककर आमजन को निर्धारित दर पर चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी पढ़ें- Etah News: चीनी की निगरानी के लिए गठित की समिति, देना होगा स्टॉक का ब्यौरा यह भी ...