कुशीनगर, अगस्त 23 -- कुशीनगर। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ के कार्यालय पत्र पर जिले में चीनी के व्यापारियों पर 01 अगस्त से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट लागू की गई है। यह सीमा 4000 कंतल तय की गयी है। कोई भी चीनी कारोबारी इससे अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेगा। यह व्यवस्था सरकारी खाते की चीनी व सस्ते गल्ले की दुकानों के डीलरों के स्टॉक पर लागू नहीं होगी। यह जानकारी देते हुए डीएम महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कोई भी चीनी डीलर किसी स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं करेगा तथा देश के किसी भी स्थान पर किसी भी समय 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। जनपद के सभी चीनी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर अनिवार्य र...