चित्रकूट, फरवरी 27 -- चित्रकूट। संवाददाता लोहे के रॉड से ट्रक चालक की हत्या करने वाले खलासी को गुरुवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्यारे खलासी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि चालक और खलासी के बीच मोबाइल फोन गुम होने की बात पर विवाद हुआ। इसके बाद खलासी ने हत्या कर चालक का शव यमुना में फेंक दिया था। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज निवासी शिव सिंह ने 10 अगस्त 2023 को राजापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर के अनुसार शिव सिंह ने बताया कि उसका भाई शिवशंकर यादव ट्रक चालक था। शिवशंकर के साथ गांव का रवि गौतम खलासी के तौर पर रहता था। शिवशंकर 8 अगस्त 2023 को रवि गौतम के साथ मध्य प्रदेश के कटनी से चावल लादकर लखनऊ जा रहा था। रास्ते में द...
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