नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिड़ियाघरों में जानवरों के बाड़ों में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिशें रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हर किसी को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। याचिका में केंद्र, सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग चिड़ियाघरों में जानवरों के बाड़ों में कूदकर आत्महत्या न करें। यह भी पढ़ें- BCI परिसर में वकीलों पर ...