चावल मिल की जमीन हड़पने के मामले में पुलिस की रिपोर्ट खारिज, कोर्ट ने आरोपी को तलब किया
अंबेडकर नगर, अगस्त 18 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संदीप कुमार की अदालत ने चावल मिल और उससे जुड़ी भूमि के कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद प्रथमदृष्टा आरोपों को गंभीर माना है। न्यायालय ने मामले को राज्य वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए आरोपी हरिओम को तलब करने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली पेशी सात सितंबर को निर्धारित की गई है। मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 306/2024 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोप है। पुलिस ने विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट आठ दि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.