नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी में यातायात नियम तोड़ने और पुलिसकर्मी से मारपीट कर वर्दी फाड़ने के दोषी एक युवक को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। करीब 10 साल पहले हुई इस घटना पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी सचिन को दो माह की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वर्दी पर हाथ डालना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि कानून की व्यवस्था को चुनौती देना है। यह मामला 11 अप्रैल 2016 की दोपहर का है। इंद्रपुरी इलाके में तैनात सब-इंस्पेक्टर संजय पंघाल ने रेड लाइट जंप करने पर सचिन की कार को रोका था। जब पुलिसकर्मी ने चालान भरने या लाइसेंस देने को कहा, तो आरोपी ने गुस्से में आकर सब-इस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने पुलिसकर्मी की ...
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