संभल, सितम्बर 30 -- यातायात नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाने के बाद उसे लंबित रखना अब वाहन स्वामियों को भारी पड़ सकता है। निर्धारित समयसीमा में चालान का निस्तारण नहीं करने पर परिवहन विभाग कार्रवाई कर सकेगा। नई व्यवस्था के तहत चालान की तारीख से 45 दिन के भीतर उसका भुगतान करना जरूरी होगा। समयसीमा बीतने के बाद संबंधित वाहन के पंजीकरण पर कार्रवाई की जा सकती है। विभाग की ओर से लंबित चालानों की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। पांच से अधिक चालान लंबित होने की स्थिति में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की तैयारी है। इससे बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है।वाहन स्वामी ऑनलाइन माध्यम से अपने वाहन पर दर्ज चालानों की स्थिति देख सकेंगे और समय रहते उनका भुगतान कर सकेंगे। परिवहन विभाग का ज...