भदोही, मार्च 8 -- भदोही, संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने एवं हादसा करने के दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा दी गई। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि तीन अक्तूबर 2008 को औराई थाना क्षेत्र के कोठरा जीटी रोड पर डीसीएम (गाड़ी नंबर यूपी 70जी9629) के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादी मुकदमा के परिवार के सदस्य को जोरदार टक्कर मार दिया गया था। जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आईं थी। मामले में सात अक्तूबर को संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस जांच में अर्जुन कुमार निवासी 23डी थार्नहिल रोड थाना सिविल लाईन्स जनपद प्रयागराज आरोपित पाया गया। साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने के बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एपीओ विरेन्द्र वर्म...
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