चार हफ्ते में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर करें नियुक्ति, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश
रांची, अक्टूबर 18 -- हाईकोर्ट ने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विनोद कुमार सिंह सहित अन्य सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज करने से जुड़े 21 जून 2023 के नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वीकार कर उन्हें चार सप्ताह के भीतर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करें। अदालत ने सरकार और आयोग की दलील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जब राज्य सरकार ने खुद नियमों के तहत स्नातक योग्यता को मान्यता दी थी और आयोग ने संशोधित विज्ञापन निकाला था, तब सरकार अपने ही निर्णय से पीछे नह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.