बस्ती, जून 4 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी रामकरन यादव की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बिहरा गांव निवासी खरभान ने थाने पर तहरीर दिया कि 8 मार्च 2016 को उसका लड़का प्रेम उर्फ तूफानी गांव के चौराहे पर गया था। उसकी लड़की ने फोन से बताया कि प्रेम को गांव के मायाराम लोहार, संजय लोहार, मोनू व चन्द्रशेखर चौधरी पीट रहे हैं। शोर पर तमाम लोगों के पहुंचने पर चारो आरोपी प्रेम को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गये। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया। रेफर होने पर गो...