लखीमपुरखीरी, अगस्त 23 -- लखीमपुर। चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोत्तरी होने के बाद अब शासन ने चीनी को लेकर स्टाक लिमिट लागू दिया है। 30 नवम्बर तक यह व्यवस्था प्रभावी की गई है। चीनी व्यापारी चार हजार क्विंटल से ज्यादा स्टाक नहीं रखेंगे। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर व्यापारियों को पंजीकरण कर स्टाक की घोषणा करनी होगी। हर शुक्रवार को स्टाक अपडेट करना होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नमन पाण्डेय ने बताया कि चीनी का कोई भी डीलर या स्टॉकिस्ट स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए भण्डारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह भी पढ़ें- खाद्य आपूर्ति विभाग दुकानों पर चीनी भंडारण की जांच करेगा शासन के आदेशानुसार सभी चीनी डील...