रांची, अगस्त 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के चार पूर्व पदाधिकारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि 21 मई 2025 से पहले नियुक्त होकर सेवा दे रहे राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर बने रहने के हकदार हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 2689, दिनांक 10 अक्तूबर 2025 में किए गए उस प्रावधान को संशोधित कर दिया, जिसमें केवल 21 मई 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने उमेश सिंह समेत चार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने उमेश सिंह को जिला आयोग लातेहार में सदस्य, सुरेश चंद्र जायसवाल को जामताड़ा जिला आयोग के अध्यक्ष,...