चार साल पुराने सड़क हादसा मामले में डंपर चालक बरी
नैनीताल, जुलाई 1 -- नैनीताल, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नैनीताल की अदालत ने चार साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में डंपर चालक को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी चालक की लापरवाही को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इसके आधार पर आरोपी विजय सिंह लटवाल को आरोपों से बरी कर दिया गया।मामला 18 जून 2022 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीपुल क्वारब के पास सुबह करीब नौ बजे डंपर और बाइक की टक्कर हुई थी। आरोप था कि डंपर चालक विजय सिंह लटवाल वाहन तेज और लापरवाही से चला रहा था। हादसे में बाइक सवार नवीन चंद्र सुयाल गंभीर घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई भैरव दत्त सुयाल ने भवाली थाने मे...
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