संभल, जुलाई 23 -- जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को कुल 23 वर्ष के कठोर कारावास और 33 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से पॉक्सो अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने थाना रजपुरा के अपराध संख्या 24/2021 में आरोपी मुनीश शर्मा पुत्र वीरेश शर्मा, निवासी ग्राम देवपुरा, थाना रजपुरा, जनपद सम्भल को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार 18 फरवरी 2021 की रात करीब 1:30 बजे आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 363 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान अभियो...