सुल्तानपुर, जून 11 -- सुलतानपुर। कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले में चार साल पूर्व घर में घुसकर पिटाई, हत्या की धमकी और लूट के आरोपी अशोक मिश्र ने अधिवक्ता संतोष पांडेय के जरिए गुरुवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर न्यायाधीश राकेश पांडेय ने आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस से संबंधित जानकारी मांगी है। आरोपी की नियमित जमानत पर सुनवाई 18 जून को होगी। कुड़वार के सोहगौली निवासी अशोक मिश्र और उसके पुत्र आशुतोष उर्फ तोशू 10 अगस्त 2022 को सुरेन्द्र कोरी पर हमला करने और लूट के मामले में आरोपी हैं।

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