शाहजहांपुर, अप्रैल 3 -- बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले में चार शिक्षक संगठनों को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इसके बाद बीएसए दिव्या गुप्ता ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त संगठनों के अलावा किसी अन्य संगठन से जुड़ने या उसके संचालन पर कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने बताया कि कार्मिक प्रशासन नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी संगठन को पांच माह के भीतर अपने विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर 12 माह बाद संगठन स्वतः अमान्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अमान्य संगठन का सदस्य नहीं रह सकता। जिन संगठनों को मान्यता दी गई है, उनमें उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और वीमेन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

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