हापुड़, जुलाई 2 -- हापुड। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2025 में चार वर्षीय मासूम बच्चों को टाफी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले के अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मुकदमें में निर्णय मात्र 35 कार्य दिवस में हुआ है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 8 मार्च 2025 की शाम को उसकी लगभग 4 वर्षीय पुत्री पड़ोस के बच्चो के साथ खेल रही थी। जब वह पड़ोस के बच्चों से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी तो पड़ोस की एक महिला ने बताया कि मोहल्ले का रहने वाला सागर जोशी टाफी के बहाने बहलाकर उसक...