चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में 10 साल की कठोर कारावास
मेरठ, जुलाई 24 -- करनावल कस्बे में वर्ष 2017 में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट-03 ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना सरूरपुर प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि 18 मार्च 2017 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना सरूरपुर में आरोपी छोटू पुत्र राजेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष कारावास की सजा मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। इसके ब...
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