औरंगाबाद, जनवरी 31 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-4 के द्वारा ओबरा थाना में दर्ज एक मुकदमे में चार लोगों को दोषी करार दिया गया है। अभियुक्त ओबरा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र यादव, गजेन्द्र यादव, सुपेन्द्र यादव, और संगीता देवी को भादंवि धारा 307 और 379 में दोषी करार दिया गया। 4 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। इस संबंध में एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि महिला के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अदालत ने चार अभियुक्तों को दो धाराओं में दोषी करार दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.