लखनऊ, जून 4 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में लंबे समय से रिक्त चल रहे अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पदों को भरने की कार्रवाई चार माह में पूरी हो जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट संस्था की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। याचिका में कहा गया था कि नवंबर 2024 से उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न तो अध्यक्ष हैं और न ही कोई सदस्य कार्यरत है। आयोग के सभी पद खाली होने के कारण यह पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनसे संबंधित शिकायतों के निस्तारण का कार्य प्रभावित हो रहा है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ख...