नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न 'जोड़ा घास फूल' को लेकर पार्टी के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ समय सीमा तय कर दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को चार हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग के सामने अपनी दलीलें और दस्तावेज पूरे करने का निर्देश दिया है। इसके बाद आयोग को तीन महीने के अंदर अंतिम फैसला देना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने यह आदेश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न को फिलहाल इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। बता दें कि मामला पार्टी के दो प्रतिद्...