चार मंजिला मकान निर्माण पर अभी रोक रहेगी
गुड़गांव, अप्रैल 8 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर अभी रोक रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान रोक हटाने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। अब इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। उच्च न्यायालय ने गत दो अप्रैल को स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण के लिए नए नक्शे मंजूर करने पर रोक लगा दी थी। बुधवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत नक्शों या निर्माणाधीन या निर्मित मकानों पर यह रोक नहीं लगाई है। उच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे पर पहले से दबाव है। चार मंजिला मकान बनने के बाद बुनियादी ढांचे पर दबाव और बढ़ेगा। इससे सुविधाओं पर असर पड़ेगा। एचएसवीपी ने सुनवाई पर 689 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को लेकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अगली ...
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