चार पूर्व पदाधिकारी फिर संभालेंगे उपभोक्ता फोरम का पद
रांची, अगस्त 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के चार पूर्व पदाधिकारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चारों की याचिकाएं मंजूर करते हुए उन्हें दोबारा संबंधित पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मामला लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और दुमका जिला उपभोक्ता फोरम से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं में उमेश सिंह, सुरेश चंद्र जायसवाल, बिमल कुमार लकड़ा और चंदन बनर्जी शामिल हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2021 में हुई थी। इनका कार्यकाल चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, निर्धारित था। बाद में सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 21 मई 2025 की तारीख को आधार बनाना गलत यह भी पढ़ें- 11वीं 13वीं JPSC के बाद JSSC CGL और CDPO भर्ती परीक्षा रद्द करने पर भी रोकसरकार का तर्क राज्य ...
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