चार पुलिसकर्मियों की हत्या में माओवादी की जमानत खारिज
रांची, जुलाई 29 -- रांची, संवाददाता। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने लातेहार के चर्चित चंदवा पुलिस गश्ती दल हमले के आरोपी रामजीत नागेसिया उर्फ रामू की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 4 नवंबर 2020 से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब चंदवा थाना क्षेत्र के लुकइया मोड़ पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के उग्रवादियों ने पुलिस गश्ती दल पर हमला कर चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.