चार नाबालिगों से मजदूरी कराने वाले को 14 साल की सजा
गोरखपुर, मई 31 -- गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता रेलवे स्टेशन परिसर में चार नाबालिग बच्चों से काम कराने के मामले में अदालत ने आरोपी को कठोर दंड सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार की अदालत ने बिहार के सीतामढ़ी जनपद के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र स्थित टिकौली गांव निवासी रामकिशोर महतो को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 2.50 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 जून 2017 को रेलवे स्टेशन के बाहर चेकिंग के दौरान निरीक्षक सरोज शर्मा को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्टेशन के गेट नंबर तीन के बाहर चार नाबालिग बच्चों से पान, बीड़ी, गुटखा और पानी की बोतलें बिकवा रहा है। यह भी पढ़ें- बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर पुनर्वास की कार्रवाई सुनिश्चित करें- तीन के लिए सूचना पर पहुंची ...
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