फरीदाबाद, जून 5 -- फरीदाबाद अशोक जैन ग्रेटर फरीदाबाद में अकॉर्ड अस्पताल के बाहर युवक पर हथौड़ों और लोहे की राड से किए गए जानलेवा हमले के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने ईश्वर, प्रीतम, योगेश उर्फ बब्बू और प्रशांत उर्फ पुनीत नाम के चार दोषियों को 10 साल जेल और 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।रवि नाम के आरोपित को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामला 30 मई 2024 का है। अदालत में पेश साक्ष्यों के अनुसार मनोज अपनी मां के लिए खाना लेने अकॉर्ड अस्पताल से बाहर निकला था। इसी दौरान दो वाहनों में सवार आरोपितों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। आरोपितों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मनोज को बाहर खींचकर हथौड़ों तथा लोहे की राड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, ज...