बागपत, मार्च 12 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम नीरू शर्मा ने चार दुकानों में चोरी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी हुआ सामान बरामद किया गया था। एडीजीसी अमित कुमार खोखर ने बताया कि अमीनगर सराय निवासी दुकानदार अवनीश ने 6 दिसंबर 2025 को सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि चोरों ने सलीम निवासी सिंघावली अहीर, इरफान निवासी रोशनगढ़ और गुलबहार निवासी दौलतपुर की दुकानों के ताले और दीवार तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया गया। जांच में जुटे पुलिसकर्मियों ने सुनील निवासी भनेड़ा और उसके साथी को गिरफ्तार का दुकानों से चोरी हुआ सामान बरामद किया था। एडीजीसी ने बताया कि जेल में बंद आरोपी सुनील ने जमानत अर्जी दायर कराई, जिसे न्यायाधीश नीरू शर्मा ने सुनव...
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