कानपुर, मई 19 -- कानपुर। गैंगस्टर मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशा श्रीवास्तव ने सजा सुनाई है। चारों को अलग-अलग सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में पनकी थाने में वर्ष 2024 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में निखिल, दीपक गुप्ता उर्फ दीपू और सुल्तान उर्फ रहबर अली के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों को दोषी माना। निखिल को दो साल 16 दिन, दीपक को दो साल आठ दिन और सुल्तान को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी तरह सचेंडी थाने में वर्ष 2023 में दर्ज हुए गैंगस्टर मामले में आकाश कोष्ठा को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो साल एक माह कैद की सजा सुनाई। चारों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से भी दं...