रांची, अप्रैल 22 -- रांची। न्यायायुक्त एके मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने बिना वैध दस्तावेज के चांदी ले जाने के मामले में आरोपी गणेश चंद्र धारा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी 14 मार्च 2026 से न्यायिक हिरासत में है। मामला नामकुम थाना कांड संख्या 63/2026 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 12 मार्च 2026 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम चौक के पास बसों की जांच के दौरान एक बस से करीब 4 किलो चांदी जैसा धातु बरामद किया। यह सामग्री आरोपी के बैग से मिली। लेकिन, वह इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने अपर बाजार की एक ज्वेलरी दुकान से खरीद की बात कही, जो जांच में संदिग्ध पाई गई। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी पेशे से सुनार है और उसने वैध बिल के साथ चांदी खरीदी थी, जिसे पुलिस ने नजरअंदाज किया, जिसका विरो...
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