चार आरोपियों को तीन साल का सश्रम कारावास
आगरा, अगस्त 24 -- सोरों कोतवाली क्षेत्र में छह वर्ष दर्ज हुए घर में घुसकर मारपीट, एससीएसटी एक्ट के प्रकरण में चार आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी को 12500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2020 में सोरों कोतवाली क्षेत्र के बदनपुर गांव में घर में घुसकर मारपीट की गई। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज भी की। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने इस मामले में सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी धर्मवीर, वीरेन्द्र पुत्रगण मुन्शीलाल, लालाराम पुत्र पोखपाल, योगेश उर्फ टिन्चू पुत्र लालाराम निवासीगण बदनपुर थाना सोरों ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.